प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? लाभ, पात्रता,मुद्रा योजना के प्रकार,

TodaysNews11;  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या पीएमएमवाई भारत सरकार की सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को वहन योग्य शर्तों पर ऋण देने की प्रमुख योजना है.
मुद्रा ऋणों को, उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए या “फंड दी अनफंडेड” के लिए बनाया गया है. पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं के माध्यम से आय सृजन में लगे गैर-कृषि, सूक्ष्म या लघु उद्यमों के लिए ऋण प्राप्त होते उपलब्ध है. कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल उद्यम भी मुद्रा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण (शिशु, किशोर और तरुण) प्रदान किया है. आज ही मुद्रा ऋण के लिए आवेदन करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं.

लाभ

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधा
कोई प्रतिभूतियां या संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं
कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
निधि या गैर निधि आधारित आवश्यकताओं के लिए
विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है
कोई न्यूनतम ऋण राशि नहीं

मुद्रा ऋण तीन प्रकार के होते हैं.

Table of Contents

शिशु: पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत रु 50,000/- तक के मंजूर ऋण
किशोर: पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत रु. 50001/- से रु. 5 लाख तक के मंजूर ऋण
तरुण: पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत रु. 5,00,001 लाख से अधिक रु. 10 लाख तक के मंजूर ऋण
मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत न्यूनतम ऋण राशि नहीं है, जबकि पीएमएमवाई के अंतर्गत ली जाने वाली अधिकतम ऋण राशि रु. 10.00 लाख है.
वे मुद्रा ऋण लेने वाले ऋणकर्ताओं को प्रोसेसिंग प्रभार का भुगतान करने या संपार्श्विक प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है.
पीएमएमवाई योजना के अनुसार मुद्रा ऋण न केवल गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों को दिया जा सकता है, बल्कि बागवानी और मत्स्य पालन जैसे कृषि संबंधी गतिविधियों में लगे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
मुद्रा ऋण पर ब्याज को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट अथवा एमसीएलआर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है.

  पात्रता

सभी “गैर कृषि उद्यम”
“सूक्ष्म उद्यम” और “लघु उद्यम” क्षेत्र के अंतर्गत
“आय सृजन गतिविधियों” से जुड़े
“विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं” से जुड़े और
जिनकी “ऋण अवश्यकताएं रु.10.00 लाख तक है”
अब संबद्ध कृषि गतिविधियां को भी दिनांक 01/04/2016 से पीएमएमवाई अंतर्गत शामिल किया गया है.

  दस्‍तावेज

विधिवत भरा गया मुद्रा ऋण आवेदन फॉर्म
पहचान का प्रमाण संबंधी दस्‍तावेज जैसे कि सभी आवेदकों (संयुक्‍त खाते के मामले में) का आधार / पैन / डाईविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / सरकार द्वारा जारी अन्‍य फोटो पहचान पत्र
पते का प्रमाण संबंधी दस्‍तावेज जैसे सभी आवेदकों (संयुक्‍त खाते के मामले में) का हाल ही का यूटिलिटी बिल / आधार / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / बैंक खाता विवरणी.
कारोबार आईडी तथा पते का प्रमाण संबंधी दस्तावेज़ (लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र / करार की प्रतिलिपि, आदि ).
सभी आवेदकों का हाल का फोटो
अल्‍पसंख्‍यक प्रमाण, यदि कोई हो .
ऋण की आवश्‍यकता से संबंधित प्रमाण अर्थात उपकरण कोटेशन, वेंडरों के विवरण आदि

 

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