Todaysnews11;झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अधिवक्ताओं सहायक पुलिस कर्मी छात्र-छात्राओं के लिए खजाना खोल दिया गया है। वहीं मंईयां सम्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना में 8 लाख और महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करनेवाली महिलाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब महिलाओं को इस योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से ही मिलेगा। पहले इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी।शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसपर निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 63 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली।
मंईयां सम्मान योजना में 8 लाख और महिलाओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट की बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 48 लाख महिलाओं को मिल रहा था। नए प्रविधान से इस योजना के लाभुकों की संख्या आठ लाख और बढ़ने का अनुमान है। इससे लाभुकों की संख्या बढ़कर 56 लाख हो जाएगी।
मंईयां सम्मान योजना में 560 करोड़ रुपये और खर्च होने का अनुमान
इससे पूर्व 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना के तहत मासिक एक हजार रुपये की राशि का प्रविधान किया गया था। आठ लाख नई महिलाओं को योजना में शामिल किए जाने से 560 करोड़ की राशि का अतिरिक्त खर्च होगा।
संविदा पर सहायक पुलिस कर्मी को अब 13000 रुपये मानदेय
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत संविदा के आधार पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों को अब मासिक 10 हजार रुपये के बजाय 13 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।इसके अलावा उन्हें सालाना चार हजार रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया था।राज्य सरकार ने जल सहिया का मानदेय मासिक दो हजार रुपये कर दिया है। इसके अलावा नौवीं से 12 वीं के छात्र-छात्राओं को अब दो सेट पोशाक के लिए 600 की जगह 1200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर तीन रुपये की बजाय पांच रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा।
30 हजार अधिवक्ताओं का होगा स्वास्थ्य बीमा
राज्य मंत्रिपरिषद ने 30 हजार अधिवक्ताओं को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का निर्णय किया है। साथ ही बार काउंसिल में नया निबंधन कराने वाले अधिवक्ताओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपए मानदेय मिलेगा। पहले उन्हें एक हजार रुपए प्रतिमाह अधिवक्ता कल्याण कोष से मिलता था। पांच हजार रुपये में आधी राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। 65 वर्ष से अधिक के अधिवक्ताओं को लाइसेंस सरेंडर करने पर प्रतिमाह 14 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे।
उत्पाद सिपाही नियुक्ति के मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को राशि देंगे मंत्री
कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान जिन 12 अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को मंत्री एक-एक लाख रुपये अपने वेतन मद से प्रदान करेंगे।